
बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के परगवां गांव में कथित चोरी के मामले को लेकर कुछ न्यूज चैनलों पर भ्रामक खबर चलाए जाने का आरोप लगा है। खबर में दावा किया गया कि दो महीने पहले हुई घटना की FIR दर्ज नहीं की गई और इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया गया। हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इस मामले में मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, अमीर बानो पत्नी अजमत अली की शिकायत पर थाना कैंट में मुकदमा संख्या 491/2026 धारा 309(4) और 351(3) BNS के तहत दर्ज है। मामले में बबलू, तस्लीम, तहसीम समेत अन्य लोगों के नाम दर्ज हैं।
पहले की जांच में आरोपों की नहीं हुई थी पुष्टि
पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि मामले की पहले जांच की गई थी, जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी थी। रिपोर्ट में दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद और रंजिश का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने पर मौके का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान घर का ताला टूटा नहीं मिला और घटना से जुड़ी परिस्थितियां संदिग्ध पाई गई थीं।
पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मामले में अब गहराई से साक्ष्य संकलित कर विवेचना का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।
FIR दर्ज होने के बावजूद खबर में बताया गया कि मुकदमा दर्ज नहीं
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि जब पुलिस रिकॉर्ड में मुकदमा संख्या और संबंधित धाराओं के साथ FIR दर्ज होने का उल्लेख है, तो फिर कुछ न्यूज चैनलों पर मुकदमा दर्ज नहीं होने की बात किस आधार पर प्रसारित की गई? उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, FIR दर्ज है और मामले की विवेचना की जानी है।
तथ्य यह है कि FIR दर्ज होना आरोपों के सही या गलत होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। मामले में अंतिम निष्कर्ष विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा।

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