
प्रयागराज । बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में दोषी करार दिए गए माफिया अतीक अहमद के शूटर आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
हाईकोर्ट ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद आबिद को राहत दी है। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनका पालन करना उसके लिए अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद एक बार फिर राजू पाल हत्याकांड चर्चा में आ गया है।
गौरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में देवी लाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह मामला उस समय प्रदेश की सबसे चर्चित आपराधिक और राजनीतिक घटनाओं में शामिल रहा था।
राजू पाल की पत्नी और वर्तमान विधायक पूजा पाल की तहरीर पर दर्ज इस मामले की जांच के दौरान अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के नाम सामने आए थे। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने कई आरोपियों को दोषी ठहराया था।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले पर पूजा पाल ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि वह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में फिर से चर्चा तेज हो गई है।

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