
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, कार्रवाई को लेकर उठे सवाल
नई दिल्ली/संभल। संभल हिंसा मामले में आरोपी मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उसके खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत के आदेश के बाद मुल्ला अफरोज के खिलाफ NSA के तहत की गई निरुद्धात्मक कार्रवाई समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की और NSA के तहत हुई कार्रवाई को निरस्त करने का आदेश दिया।
मुल्ला अफरोज को संभल में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल बताया गया था। हिंसा के बाद पुलिस-प्रशासन की ओर से कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अफरोज पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले में NSA के तहत की गई कार्रवाई खत्म हो गई है। अदालत द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए 10 लाख रुपये के जुर्माने को भी इस मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, NSA रद्द होने का अर्थ यह नहीं है कि संभल हिंसा से जुड़े अन्य आपराधिक मामले स्वतः समाप्त हो गए हैं। संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई उनके अलग-अलग कानूनी आधार और अदालतों के आदेश के अनुसार होगी।

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