
नई दिल्ली। राज्यसभा से पारित होने के एक दिन बाद गुरुवार को लोकसभा ने भी वंदे मातरम् बिल को मंजूरी दे दी। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच यह विधेयक सदन से पारित हुआ। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।
बिल के कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसके तहत वंदे मातरम् का अपमान करना, इसके गायन में बाधा डालना या किसी को इसे गाने से रोकना अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया है।
यह विधेयक 24 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। सरकार का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम् की ऐतिहासिक भूमिका और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए इस कानून की आवश्यकता है।
बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पहले और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों के दौरान उपस्थित लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सम्मान देना होगा।
लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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